बिना सत्यापन के बाट एवं माप का उपयोग करने पर जुर्माना

 विधिक माप विज्ञान की टीम ने शहर के राजापार्क इलाके में बिना सत्यापन के बाट एवं माप का उपयोग किये जाने पर 3 फर्मों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 9 हजार रुपये का जुर्माना किया। विधिक माप विज्ञान के उपनियंत्रक चन्दीराम जसवानी ने बताया कि राजापार्क क्षेत्र में मैसर्स श्री दुर्गा ज्वैलर्स पर जब टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो वहां पर एक मशीन का सत्यापन नहीं पाया गया। फर्म के द्वारा सत्यापन प्रमाण का प्रदर्शन भी नहीं कर रखा था। मानक यूनिट का बिलों में अंकन नहीं पाये जाने पर फर्म के विरुद्ध 3500 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी प्रकार टीम ने मैसर्स ब्लूबर्ड जैम्स प्रा. लिमिटेड का निरीक्षण किया तो वहां पर पैग मेजर अमानक एवं असत्यापित पाया गया। जिस पर टीम द्वारा 4500 रुपये का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान की टीम द्वारा मैसर्स इजीडे का निरीक्षण किया तो वहां पर सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं होना पाया, जिस पर टीम द्वारा 1 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दुकानदारों एवं व्यापारिक संस्थानों द्वारा सभी बाटों, धारिता मापों, लम्बाई के माप, टेप, बीम स्केल एवं काउंटर मशीन का प्रतिवर्ष एवं द्विवार्षिक अवधि में सत्यापित करवाया जाना जरूरी होता है।